प्रमुख संवैधानिक संशोधन: 42वें से 106वें संशोधन तक सम्पूर्ण जानकारी

भारत का संविधान दुनिया का सबसे विस्तृत लिखित संविधान माना जाता है। समय-समय पर देश की आवश्यकताओं, सामाजिक बदलावों और प्रशासनिक सुधारों के अनुसार इसमें संशोधन किए जाते रहे हैं।

अब तक भारतीय संविधान में 100 से अधिक संशोधन हो चुके हैं, जिनमें कुछ संशोधन ऐसे हैं जिन्होंने भारतीय राजनीति, लोकतंत्र, न्यायपालिका और नागरिक अधिकारों पर गहरा प्रभाव डाला।

UPSC, PCS, SSC, Railway तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में “महत्वपूर्ण संवैधानिक संशोधन” से संबंधित प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। विशेष रूप से 42वें संविधान संशोधन से लेकर 106वें संविधान संशोधन तक कई ऐसे संशोधन हैं जो परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।

इस लेख में हम इन्हीं संशोधनों को सरल भाषा में विस्तार से समझेंगे।

इस पोस्ट में आप जानेंगे:
  • 42वें संविधान संशोधन की विशेषताएँ
  • 44वें संशोधन के महत्वपूर्ण बदलाव
  • दल बदल विरोधी कानून
  • पंचायती राज एवं नगरपालिकाएँ
  • GST, EWS और महिला आरक्षण
  • UPSC परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण तथ्य

42वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 – मिनी संविधान

42वें संविधान संशोधन को भारतीय संविधान का सबसे बड़ा और सबसे विवादास्पद संशोधन माना जाता है। इसे “मिनी संविधान” या “लघु संविधान” भी कहा जाता है।

42वें संशोधन की प्रमुख विशेषताएँ

  • प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए।
  • Part IV-A जोड़कर मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया।
  • Article 39A, 43A और 48A जैसे नए DPSP जोड़े गए।
  • Part XIV-A जोड़कर ट्रिब्यूनल्स की व्यवस्था की गई।
  • लोकसभा और विधानसभाओं का कार्यकाल 5 से बढ़ाकर 6 वर्ष किया गया।
  • 5 विषय राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किए गए।
  • लोकसभा सीटों के परिसीमन को 25 वर्षों तक फ्रीज किया गया।
महत्वपूर्ण तथ्य:
42वें संविधान संशोधन को UPSC में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है।

44वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1978

44वां संशोधन जनता पार्टी सरकार द्वारा लाया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य आपातकाल के दौरान किए गए विवादास्पद बदलावों को हटाना था।

44वें संशोधन की प्रमुख बातें

  • लोकसभा और विधानसभाओं का कार्यकाल फिर से 5 वर्ष किया गया।
  • संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटाया गया।
  • Article 300A के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार बना।
  • राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह पुनर्विचार हेतु लौटाने का अधिकार मिला।
  • राष्ट्रीय आपातकाल में सुरक्षा उपाय जोड़े गए।
  • “आंतरिक अशांति” की जगह “सशस्त्र विद्रोह” शब्द जोड़ा गया।

52वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1985

52वें संशोधन द्वारा संविधान में दल बदल विरोधी कानून (Anti Defection Law) लागू किया गया।

  • दसवीं अनुसूची जोड़ी गई।
  • पार्टी बदलने वाले सांसद/विधायक अयोग्य घोषित किए जा सकते हैं।
  • लोकतंत्र में राजनीतिक स्थिरता लाने का प्रयास किया गया।

61वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1989

मतदान की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई।

65वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1990

SC और ST के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया।

69वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1991

  • दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCT) का दर्जा दिया गया।
  • 70 सदस्यीय विधानसभा बनाई गई।
  • मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई।

71वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1992

तीन नई भाषाएँ आठवीं अनुसूची में जोड़ी गईं:

  • कोंकणी
  • मणिपुरी
  • नेपाली

73वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 – पंचायत राज

73वें संशोधन द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया।

  • Part IX जोड़ा गया।
  • 11वीं अनुसूची जोड़ी गई।
  • ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद की व्यवस्था लागू हुई।
  • महिलाओं एवं SC/ST को आरक्षण दिया गया।
  • राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई।
महत्वपूर्ण:
73वां संशोधन भारतीय लोकतंत्र में ग्रामीण भागीदारी को मजबूत करता है।

74वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 – नगरपालिकाएँ

74वें संशोधन द्वारा शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया।

  • Part IX-A जोड़ा गया।
  • 12वीं अनुसूची जोड़ी गई।
  • नगर पंचायत, नगरपालिका एवं नगर निगम व्यवस्था लागू हुई।
  • शहरी स्वशासन को मजबूत किया गया।

84वां संविधान संशोधन अधिनियम, 2001

लोकसभा सीटों के परिसीमन पर लगी रोक को 2026 तक बढ़ाया गया।

86वां संविधान संशोधन अधिनियम, 2002

6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार बनाया गया।

  • Article 21A जोड़ा गया।
  • मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा लागू हुई।
  • माता-पिता के लिए बच्चों को शिक्षा दिलाना कर्तव्य बना।

89वां संविधान संशोधन अधिनियम, 2003

SC और ST आयोग को अलग-अलग आयोगों में विभाजित किया गया।

91वां संविधान संशोधन अधिनियम, 2003

  • मंत्रिपरिषद का आकार सीमित किया गया।
  • लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% तक मंत्री बनाए जा सकते हैं।
  • दल बदल कानून को और मजबूत किया गया।

92वां संविधान संशोधन अधिनियम, 2003

चार नई भाषाएँ जोड़ी गईं:

  • बोडो
  • डोगरी
  • मैथिली
  • संथाली

97वां संविधान संशोधन अधिनियम, 2011

  • सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा दिया गया।
  • Part IX-B जोड़ा गया।
  • Article 43B जोड़ा गया।

100वां संविधान संशोधन अधिनियम, 2015

भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा समझौता लागू किया गया।

101वां संविधान संशोधन अधिनियम, 2016 – GST

  • GST लागू किया गया।
  • One Nation One Tax व्यवस्था लागू हुई।
  • GST Council की स्थापना की गई।

102वां संविधान संशोधन अधिनियम, 2018

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC) को संवैधानिक दर्जा दिया गया।

103वां संविधान संशोधन अधिनियम, 2019

EWS वर्ग को 10% आरक्षण दिया गया।

104वां संविधान संशोधन अधिनियम, 2020

  • SC/ST आरक्षण को 2030 तक बढ़ाया गया।
  • एंग्लो-इंडियन नामांकन समाप्त किया गया।

105वां संविधान संशोधन अधिनियम, 2021

राज्यों को OBC सूची तय करने की शक्ति वापस दी गई।

106वां संविधान संशोधन अधिनियम, 2023 – नारी शक्ति वंदन अधिनियम

  • लोकसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण।
  • राज्य विधानसभाओं में 33% आरक्षण।
  • दिल्ली विधानसभा में भी लागू।
  • SC/ST सीटों में भी महिला आरक्षण।

निष्कर्ष

भारतीय संविधान एक जीवंत दस्तावेज है जो समय के अनुसार बदलता और विकसित होता रहता है।

42वें से 106वें संविधान संशोधन तक की यात्रा भारतीय लोकतंत्र, सामाजिक न्याय, प्रशासनिक सुधार और नागरिक अधिकारों के विकास को दर्शाती है।

UPSC, PCS, SSC तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये संशोधन अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।

FAQ

Q1. 42वें संविधान संशोधन को मिनी संविधान क्यों कहा जाता है?

क्योंकि इस संशोधन द्वारा संविधान में बड़े पैमाने पर बदलाव किए गए थे।

Q2. मतदान की आयु 18 वर्ष किस संशोधन द्वारा की गई?

61वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा।

Q3. शिक्षा का अधिकार किस संशोधन से जुड़ा है?

86वें संविधान संशोधन अधिनियम से।

Q4. GST किस संविधान संशोधन द्वारा लागू हुआ?

101वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा।

Q5. महिला आरक्षण किस संशोधन द्वारा दिया गया?

106वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा।

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